दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 के CCTV फुटेज को लेकर चुनाव आयोग (ECI) कोर्ट में बुरी तरह बेनकाब हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में ECI ने स्वीकार किया कि उसने एक याचिका लंबित रहने के दौरान भी मतदान के दिन की सभी CCTV रिकॉर्डिंग को केवल 45 दिनों के बाद नष्ट करने की अनुमति दी।
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