राम मंदिर-बाबरी मसजिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह को रामलला का बताया है। अदालत ने कहा है कि सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को मसजिद बनाने के लिये वैकल्पिक ज़मीन दी जाए। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी संविधान पीठ ने शिया वक़्फ़ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है। इस संविधान पीठ में डी. वाई, चंद्रचूड़, जस्टिस नज़ीर, एस. ए. बोबडे, अशोक भूषण भी हैं।
बाबरी मसजिद मामले में शिया वक़्फ़ बोर्ड की याचिका खारिज
- अयोध्या विवाद
- |
- 9 Nov, 2019
शिया वक़्फ़ बोर्ड की ओर से बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने कहा था कि साक्ष्यों के आधार पर बाबरी मसजिद शिया वक़्फ़ बोर्ड के अधीन है।
