पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बंदूक की नोक पर मांग भरवाना शादी नहीं हो सकती। 
पकड़ौआ विवाह पर अपने इस फैसले में पटना हाईकोर्ट ने  जबरन कराई जाने वाली शादियों को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया है। 

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि हथियार के दम पर या बल प्रयोग कर जबरदस्ती किसी की मांग भरवाना शादी नहीं होती।