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काला हिरण शिकार मामले में सैफ़, तब्बू, सोनाली, नीलम को अदालत का नोटिस

जोधपुर हाई कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ़ अली ख़ान, तब्बू, सोनाली बेंंद्रे और नीलम कोठारी को नोटिस जारी किया है। एक स्थानीय अदालत ने इन लोगों को बरी कर दिया था। स्थानीय अदालत के फ़ैसले को राजस्थान सरकार की ओर से चुनौती दिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने यह नोटिस दिया है। कथित शिकार के समय इन लोगों के साथ जाने वाले दुष्यंत सिंह को भी नोटिस मिला है। 
स्थानीय अदालत ने इन अभिनेताओं को पिछले साल 5 अप्रैल को बरी कर दिया था। एक दूसरे अभियुक्त अभिनेता सलमान ख़ान को 5 साल की सज़ा और 10 हज़ार रुपये ज़ुर्माना हुआ था। लेकिन जोधपुर सेंट्रल जेल में दो रात बिताने के बाद ही 50,000 रुपये के दो बॉन्डों पर उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी अपील पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने सलमान को ग़ैरक़ानूनी हथियार रखने के मामले में बरी किए जाने के ख़िलाफ़ जो अपील की है, उस पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। 
इन अभिनेताओं पर आरोप है कि उन्होंने साल 1998 में फ़िल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के नज़दीक कणकणी गाँव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। इसके ख़िलाफ़ स्थानीय विश्नोई समुदाय के लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले को दर्ज किया गया था। 
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क़मर वहीद नक़वी
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