उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के दोषी रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने कारावास के साथ ही दोनों पर 2.5-2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उपहार त्रासदी के पीड़ितों ने 24 साल पहले हुए अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों भाइयों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। 
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यह उनके करियर के सबसे बड़े मामलों में से एक था। उन्होंने कहा कि 'कई रातों तक सोचने' के बाद उन्होंने यह फ़ैसला किया कि 'आरोपी सजा के हकदार हैं'।