दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। इसने निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल पीठ ने ईडी की उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी गई थी।
एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह हाईकोर्ट के फ़ैसले का इंतजार करेगा और हाईकोर्ट के कदम के खिलाफ उनकी याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगा।




























