दिल्ली हाई कोर्ट ने आज साफ़-साफ़ कहा है कि कोरोना वायरस मरीज़ों को भर्ती करने और इलाज करने में गड़बड़ी करने पर सख़्त कार्रवाई हो। इसने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे हॉस्पिटल जो बेड की उपलब्धता का डाटा रियल टाइम यानी  वास्तविक समय में अपडेट नहीं कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि अस्पतालों में बेड खाली होने के बावजूद कोरोना मरीज़ों को भर्ती कराने के लिए परिजनों को भटकना पड़ा।