दिल्ली हाई कोर्ट ने आज साफ़-साफ़ कहा है कि कोरोना वायरस मरीज़ों को भर्ती करने और इलाज करने में गड़बड़ी करने पर सख़्त कार्रवाई हो। इसने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे हॉस्पिटल जो बेड की उपलब्धता का डाटा रियल टाइम यानी वास्तविक समय में अपडेट नहीं कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि अस्पतालों में बेड खाली होने के बावजूद कोरोना मरीज़ों को भर्ती कराने के लिए परिजनों को भटकना पड़ा।
कोरोना- गड़बड़ करने वाले निजी अस्पतालों पर सख़्त कार्रवाई हो: दिल्ली हाई कोर्ट
- दिल्ली
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- 25 Jun, 2020
दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी नहीं देने पर सख़्त रूख़ अपनाने को कहा है। इसने गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है।

कोर्ट का यह निर्देश भी ऐसी ही एक शिकायत पर आया है। कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें दलील दी गई थी कि दिल्ली सरकार द्वारा विकसित 'दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लिकेशन' को नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है और इसमें दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए तथ्य और आँकड़े बेमेल हैं, खासकर बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के विषय में।