अडानी समूह के बारे में खबरें छापने पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को पत्रकारों ने चुनौती दी है। पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, आयुषकांत दास तथा आयुष जोशी ने रोहिणी कोर्ट के विशेष सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने दो अलग-अलग अपीलें जिला अदालत में दायर की हैं।
अडानी से जुड़ी ख़बरें छापने पर रोक लगाने वाले आदेश को पत्रकारों ने दी कोर्ट में चुनौती
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- 16 Sep, 2025
पत्रकारों ने अडानी समूह पर खबरें छापने पर लगी रोक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। जानें क्या है पूरा मामला और प्रेस स्वतंत्रता पर इसका असर।

अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की ख़बरें छापने वाले प्रमुख पत्रकारों पर दिल्ली कोर्ट का 'गैग ऑर्डर' भारी विवाद का कारण बन गया है। पत्रकारों का आरोप है कि रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश में किसी विशिष्ट सामग्री को मानहानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच, सरकार ने कोर्ट के इसी ऑर्डर का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के नोटिस जारी किए हैं। पत्रकार संगठनों ने इसे 'प्रेस फ्रीडम पर हमला' बताते हुए कड़ी निंदा की है।