सपा नेता आजम खान को यह अंतरिम जमानत धोखाधड़ी के मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो दो हफ्ते में रेगुलर जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए आजम खान को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को दो पार्टियों के बीच "पूर्ण न्याय" करने के लिए एक सुपर पावर प्रदान करता है, जहां कभी-कभी कानून या क़ानून एक उपाय प्रदान नहीं कर सकते हैं।

समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खान करीब दो वर्षों से जेल में हैं। अभी जो शुरुआती सूचनाएं आई हैं, उनमेें यह साफ नहीं है कि वे जेल से कब तक बाहर आएंगे। क्योंकि जेल अथॉरिटी के पास जब तक लिखित आदेश नहीं पहुंचता है, तब तक जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। बहरहाल, रामपुर में खुशी का माहौल है।