इस निर्देश में आगे कहा गया है - डीओपीटी के निर्देश सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेने से रोकते हैं। जिसमें सामूहिक आकस्मिक अवकाश, धीमी गति से काम करना आदि शामिल हैं या कोई भी कार्रवाई जो नियम 7 के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की हड़ताल को बढ़ावा देती है। ऐसे कर्मचारियों को वेतन और भत्ते ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर नहीं मिलेंगे। इसलिए, आपके मंत्रालय/विभागों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस विभाग द्वारा जारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है।