वाराणसी की एक अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के आदेश के बाद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की।
ज्ञानवापी: सर्वे को लेकर CJI बोले- अभी आदेश नहीं दे सकता
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- 13 May, 2022
ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में निचली अदालत के आदेश के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जानिए।

अहमदी ने अदालत से कहा कि वाराणसी की एक प्रॉपर्टी के संबंध में निचली अदालत के द्वारा सर्वे का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रॉपर्टी पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत संरक्षित है लेकिन इसके बाद भी अदालत ने सर्वे करने का आदेश दे दिया है।
इस पर सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि उन्हें मामले को देख लेने दिया जाए। इसके बाद अहमदी ने फिर से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की।