जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को वहाँ की राज्य सरकार 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मा किए गए एक हलफ़नामे में कहा है कि यह रकम उन्हें मिलेगी, जिनकी मौत कोरोना से हो चुकी है और उन्हें भी जिनकी मौत कोरोना से भविष्य में होगी।