जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को वहाँ की राज्य सरकार 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मा किए गए एक हलफ़नामे में कहा है कि यह रकम उन्हें मिलेगी, जिनकी मौत कोरोना से हो चुकी है और उन्हें भी जिनकी मौत कोरोना से भविष्य में होगी।
कोरोना से मौत पर 50 हज़ार का मुआवज़ा देगी राज्य सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
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- 22 Sep, 2021
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा एक हलफनामे में कहा है कि कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मुआवज़ा राज्य सरकार देगी।
हलफ़नामे में कहा गया है कि राज्य आपात कोष से यह मदद दी जाएगी, जो पीड़ितों तक राज्य प्रशासन के ज़रिए पहुँचेगी।