ईडी के पाँच समन को नज़रअंदाज़ कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली की एक अदालत ने समन दिया है और 17 फरवरी को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी ने केजरीवाल के ख़िलाफ़ अदालत से शिकायत की थी। मुख्यमंत्री को कथित शराब नीति मामले में जारी पांचवें समन को नजरअंदाज करने के लिए ईडी ने याचिका लगाई थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने यह आदेश सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन पर पेशन नहीं होने, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 और जांच में सहयोग नहीं करने के लिए सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।






















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