उच्च पेंशन का दावा करने के तरीके पर अधिक स्पष्टता के मकसद से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया कि अगर कोई व्यक्ति संयुक्त अनुरोध (कर्मचारी और नियोक्ता) प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो वह कौन से दस्तावेज जमा कर सकता है। यह सर्कुलर ईपीएफओ नियम के पैरा 26(6) के तहत जारी किया गया है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों को पेंशन दावे को सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है।