चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादों पर रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ने यह जवाब बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका के जवाब में दिया। इस याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं।
राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहारों वाले वादों पर रोक नहीं लगा सकते: आयोग
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- 9 Apr, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में इस मामले में हुई सुनवाई में कहा था कि यह एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे वादों का बजट नियमित बजट से ज्यादा हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में इस मामले में हुई सुनवाई में कहा था कि यह एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे वादों का बजट नियमित बजट से ज्यादा हो रहा है।
अदालत ने तब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर उनसे इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था।