ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 मई को अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाए लेकिन मुसलिम पक्ष को वजू व नमाज से नहीं रोका जाए।