ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 मई को अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाए लेकिन मुसलिम पक्ष को वजू व नमाज से नहीं रोका जाए। 

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। हिंदू पक्ष ने 17 मई के आदेश को बढ़ाने की मांग अदालत से की थी। 

सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में वाराणसी की सिविल कोर्ट के द्वारा मस्जिद में वीडियोग्राफी के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई थी। बताना होगा कि वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी-देवताओं की पूजा की इजाजत देने की मांग की थी।