हिजाब के धार्मिक आधार को नहीं मानने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले को निबा नाज़ नामक छात्रा ने चुनौती दी है। वो उन 5 छात्राओं में नहीं है, जिन्होंने सबसे पहले हाईकोर्ट में कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।


हिजाब पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है।