सुप्रीम कोर्ट ने आज हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह "उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगा।" कर्नाटक में एक लड़की ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कहा कि प्रेक्टिकल परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और "शैक्षिक संस्थानों में कोई भी हस्तक्षेप उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा।"