मद्रास हाई कोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून के उन प्रावधानों पर रोक लगा दी है कि जिनके तहत मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सकती है।
मद्रास हाई कोर्ट : नए आईटी क़ानून से मीडिया की स्वतंत्रता छिन सकती है
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- 16 Sep, 2021
बंबई हाई कोर्ट के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आईटी अधिनियम 2021 से प्रेस की आज़ादी को ख़तरा हो सकता है, उसके संपादकीय में सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है।

अदालत ने कहा है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मीडिया को नियंत्रित करने की सरकारी प्रक्रिया (ओवरसाइट मैकेनिज़म) से मीडिया की आज़ादी छीनी जा सकती है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जगह नहीं टिक पाएगा।