महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए बम विस्फोट मामले में एक विशेष एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि सरकारी पक्ष विस्फोट को साबित करने में तो सफल रहा, लेकिन यह साबित करने में नाकाम रहा कि बम मोटरसाइकिल में लगाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि साजिश और बैठकों का कोई सबूत नहीं मिला, साथ ही अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दी गई मंजूरी में भी खामियां थीं।