पंजाब के रहने वाले शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता की विधवा का भत्ता भारत सरकार ने दो साल से अधिक समय से रोक रखा था। यह राशि सिर्फ 2.76 लाख रुपये थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसमें दखल दिया और शौर्य चक्र से सम्मानित 'कॉमरेड' बलविंदर सिंह भिखीविंड की विधवा जगदीश कौर को बड़ी राहत देते हुए सरकार को 10 दिनों के भीतर उनका बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया।
सरकार शौर्य चक्र विजेता का भत्ता क्यों रोक लेती है, हाईकोर्ट ने दिया दखल
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- 29 Mar, 2025
पंजाब में आतंकवाद के दौर में तरनतारन जिले में बलविंदर सिंह भिखीविंड, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों ने अकेले आतंकवादियों का मुकाबला लंबे समय तक किया था। इंडिया टुडे ने उस दौर में इस परिवार पर कवर स्टोरी भी की थी। लेकिन मोदी सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित इस परिवार का भत्ता ही रोक लिया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और केंद्र सरकार से दस दिनों में पिछला बकाया भत्ता भी देने को कहाः

बलविन्दर सिंह भिखीविंड का फाइल फोटो