पंजाब के रहने वाले शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता की विधवा का भत्ता भारत सरकार ने दो साल से अधिक समय से रोक रखा था। यह राशि सिर्फ 2.76 लाख रुपये थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसमें दखल दिया और शौर्य चक्र से सम्मानित 'कॉमरेड' बलविंदर सिंह भिखीविंड की विधवा जगदीश कौर को बड़ी राहत देते हुए सरकार को 10 दिनों के भीतर उनका बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया।