सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को रिहा किया जा चुका है, उन्हें जेल वापस नहीं भेजा जाएगा। यह फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सुनाया।