सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को रिहा किया जा चुका है, उन्हें जेल वापस नहीं भेजा जाएगा। यह फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सुनाया।
मुंबई ट्रेन ब्लास्टः सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, लेकिन आरोपी बाहर ही रहेंगे
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- 24 Jul, 2025
Mumbai Train Blast: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी है। हालाँकि बरी किए गए आरोपी जेल वापस नहीं जाएँगे। इस ब्लास्ट में 189 लोग मारे गए थे।

मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट