अधिकारियों ने उस सिख छात्रा से हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अपनी पगड़ी उतारने को कहा। अधिकारियों ने उसके बारे में उसके पिता को भी मेल किया। लेकिन लड़की ने पगड़ी उतारने से मना कर दिया।
हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में कोई भी किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक पहनकर नहीं आ सकता।