बुलडोजर से घरों को गिराने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की तमाम अदालतों में लंबित हैं। यानी अंतिम फैसला आना बाकी है, इसके बावजूद बीजेपी शासित यूपी, एमपी, गुजरात में बुलडोजर पॉलिटिक्स जारी है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर को कहना पड़ा कि बुलडोजर से इस तरह घरों को गिराना अवैध है। इंडियन एक्सप्रेस ने रविवार को पूर्व चीफ जस्टिस से बात की, जिसे सोमवार के अखबार में प्रमुखता से छापा गया है। पूर्व चीफ जस्टिस की टिप्पणी इस मामले में खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रयागराजः बुलडोजर पर पूर्व चीफ जस्टिस माथुर बोले- यह पूरी तरह अवैध है
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- 29 Mar, 2025
प्रयागराज में जिस तरह रविवार को वेलफेयर पार्टी के नेता मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा का घर गिराया गया, उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने अवैध बताया है। पूर्व चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट और कई अन्य अदालतों में बुलडोजर पॉलिटिक्स को चुनौती दी गई है, जिसमें फैसला आना है। इसके बावजूद यूपी में बुलडोजर आतंक जारी है।

प्रयागराज में रविवार को परवीन फातिमा के घर पर बुलडोजर से हो रही है कार्रवाई