आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दाख़िले में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया। राज्यसभा ने गुरुवार को दिन भर की लंबी बहस के बाद देर रात यह विधेयक पास कर दिया। बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े जबकि 7 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ वोट डाले।