कोरोना के कारण हुई मौतों पर मुआवजे के भुगतान में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर महीने में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपये के भुगतान को मंजूरी दी थी। यह राशि उन भुगतान के अलावा दी जानी थी जिसे विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की गई। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही सख्त रवैया अपनाए हुए है, लेकिन राज्य सरकारों ने इस मामले में उस तरह की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है।
अदालत ने इसी साल जून महीने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए को कहा था कि वह कोरोना से हताहत हुए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने के नियम और राशि तय करे। इससे पहले केंद्र सरकार मुआवजा देने से इनकार कर चुकी थी।






















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