सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के ख़िलाफ़ रिया चक्रवर्ती की जिस एफ़आईआर को कभी सीबीआई ने क़ानून ग़लत क़रार दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट को भी उस एफ़आईआर में क़ानून कुछ ग़लत नहीं लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के ख़िलाफ़ रिया की एफ़आईआर रद्द नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि अब सीबीआई को मुंबई पुलिस की एफ़आईआर को अपने दायरे में लेना होगा और उन आरोपों की जाँच करनी होगी जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिबंधित दवा लेने में सुशांत की मदद करने के लिए प्रियंका ने फर्जी तरीक़े से प्रिस्क्रिप्शन तैयार करवाई।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी प्रियंका के ख़िलाफ़ केस चलाने पर आपत्ति नहीं की थी। हालाँकि उसने सुशांत की ही दूसरी बहन मितू सिंह के ख़िलाफ़ केस को खारिज कर दिया था। इन दोनों के ख़िलाफ़ रिया ने एफ़आईआर दर्ज कराई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर प्रियंका सुप्रीम कोर्ट पहुँचीं।