शरद पवार खेमे को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक शरद पवार खेमे को 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही इसने चुनाव आयोग को कहा है कि वह आवेदन के एक हफ्ते के भीतर उसको पार्टी का सिंबल यानी चिह्न आवंटित कर दे।