शरद पवार खेमे को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक शरद पवार खेमे को 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही इसने चुनाव आयोग को कहा है कि वह आवेदन के एक हफ्ते के भीतर उसको पार्टी का सिंबल यानी चिह्न आवंटित कर दे।
शरद पवार खेमे को फौरी राहत, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
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- 29 Mar, 2025
अजित खेमे को असली एनसीपी मानने के चुनाव आयोग के फ़ैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जानिए, इसने चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिया और शरद खेमे को क्या कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार' का नाम देने का चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त इसने उन्हें पार्टी चिह्न के आवंटन के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करने को कहा है।