सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई जाँच की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई जाँच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। संदेशखाली में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के ख़िलाफ़ ज़मीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जाँच करने का निर्देश दिया गया था।
संदेशखाली: सीबीआई जाँच के हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ याचिका खारिज
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- 8 Jul, 2024
संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? जानिए, इसने आख़िर क्यों कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षा में दिलचस्पी क्यों ली जा रही है?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार की कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि शेख शाहजहां का जिक्र करते हुए उसे 'एक व्यक्ति की सुरक्षा में दिलचस्पी क्यों है'। उन्होंने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा यह ख़ास प्रश्न पूछे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।