महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में अब और देरी नहीं चलेगी। देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। इसने 31 जनवरी 2026 तक सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर निगमों के चुनाव कराने का सख़्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। यह फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विवाद के कारण 2022 से ठप पड़े चुनावों को पटरी पर लाने की दिशा में अहम क़दम है।
महाराष्ट्र चुनाव आयोग को SC की फटकार- स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी तक पूरा करें
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- 16 Sep, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए 31 जनवरी तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। जानें पूरी जानकारी और कोर्ट की सख़्त टिप्पणियां।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग यानी एसईसी की धीमी कार्रवाई पर नाराज़गी जताई। बेंच ने कहा कि हम देख रहे हैं कि एसईसी इस कोर्ट के निर्देशों का निर्धारित समयसीमा में पालन करने में विफल रहा है।