महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में अब और देरी नहीं चलेगी। देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। इसने 31 जनवरी 2026 तक सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर निगमों के चुनाव कराने का सख़्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। यह फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विवाद के कारण 2022 से ठप पड़े चुनावों को पटरी पर लाने की दिशा में अहम क़दम है।