सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ राहत मिली है। इसने 25 हज़ार स्कूली नौकरियों को रद्द करने वाले कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह निर्णय उन हजारों व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में आया, जिनकी नौकरियां 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ख़तरे में थीं। हालाँकि, इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि सीबीआई जाँच पर रोक नहीं लगेगी और यह जारी रहेगी। इसने ममता सरकार को भी फटकार लगाई।