सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ राहत मिली है। इसने 25 हज़ार स्कूली नौकरियों को रद्द करने वाले कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह निर्णय उन हजारों व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में आया, जिनकी नौकरियां 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ख़तरे में थीं। हालाँकि, इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि सीबीआई जाँच पर रोक नहीं लगेगी और यह जारी रहेगी। इसने ममता सरकार को भी फटकार लगाई।
25 हज़ार स्कूली नौकरियों को रद्द करने वाले कोलकाता HC के आदेश पर रोक
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- 29 Mar, 2025
ममता सरकार ने स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आगे की जांच करने और उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने नियुक्ति पैनल के ख़त्म होने के बाद और खाली ओएमआर शीट जमा करने के बाद नियुक्तियाँ पाई थीं।