बोर्ड ने यह भी कहा कि प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट 1991 (पूजा स्थल अधिनियम 1991) कायम रखा जाए और उसका किसी भी रूप में कहीं भी उल्लंघन न हो। 15 अगस्त 1947 की स्थिति को हर जगह उसी स्थिति में रखा जाए। तमाम ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। शिया बोर्ड ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव के लिए अलग से एक कमेटी बनाई जाए।