सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने गुरुवार को अपने 1989 के संविधान पीठ के फैसले को "गलत" बताते हुए कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी टैक्स नहीं है। शीर्ष अदालत ने 8:1 के बहुमत के फैसले में यह भी कहा कि संसद के पास संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की पावर नहीं है। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ जस्टिस बी वी नागरत्ना ने असहमति वाला फैसला सुनाया है। लेकिन 8 जज पूरी तरह फैसले से सहमत हैं।