देश में अब कहीं भी नफ़रती भाषण देने वालों की खैर नहीं! बिना किसी शिकायत के ही नफ़रती भाषण या बयान पर एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए तो वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा।