देश में अब कहीं भी नफ़रती भाषण देने वालों की खैर नहीं! बिना किसी शिकायत के ही नफ़रती भाषण या बयान पर एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए तो वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा।
नफरती भाषण पर बिना शिकायत ही FIR दर्ज करें सभी राज्य: सुप्रीम कोर्ट
- देश
- |
- 28 Apr, 2023
नफ़रती भाषण या बयान दिया तो अब तुरंत एफ़आईआर हो जाएगी। न तो किसी शिकायत की ज़रूरत होगी और न ही किसी धर्म को देखा जाएगा। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ़ कर दिया है कि भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके। शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि नफ़रती भाषण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करते हैं। शीर्ष अदालत का यह फ़ैसला 2022 के उसके अपने ही आदेश का दायरा बढ़ाने वाला है।