दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इन 437 सलाहकारों को हटाने के संबंध में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देंगे। उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को नौकरी से हटाने के मामले पर 17 जुलाई 2023 को सुनवाई करेंगे। वहीं अध्यादेश पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी