सुप्रीम कोर्ट ने उन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने में देरी को लेकर महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को कड़ी फटकार लगाई है, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बाग़ी गुट के साथ गठबंधन कर गए थे। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूहों से जुड़े मामले में सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक विलंबित नहीं कर सकते हैं और कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए।