सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रेजिडेंशियल रेफ़रेंस के मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उठाए गए 14 सवालों से जुड़ा है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार यानी 29 जुलाई 2025 को होगी। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि इसे अगस्त में विस्तार से सुना जाएगा।
क्या बिल को गवर्नर, राष्ट्रपति रोक सकते हैं; SC का केंद्र, राज्यों को नोटिस
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- 22 Jul, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम प्रेजिडेंशियल रेफ़रेंस मामले पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। अब सवाल उठता है कि यह नोटिस क्यों जारी हुआ और आगे की प्रक्रिया क्या होगी? जानें पूरी जानकारी।

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा, 'ये संविधान की व्याख्या के मुद्दे हैं। हमने अटॉर्नी जनरल से सहायता करने का अनुरोध किया है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया जाए। सॉलिसिटर जनरल केंद्र की ओर से पेश होंगे। सभी राज्य सरकारों को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा जाए। इसे अगले मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करें। सभी स्थायी वकीलों को भी नोटिस भेजा जाए।'