सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रेजिडेंशियल रेफ़रेंस के मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उठाए गए 14 सवालों से जुड़ा है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार यानी 29 जुलाई 2025 को होगी। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि इसे अगस्त में विस्तार से सुना जाएगा।