सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सोमवार 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला उन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तक के लिए लिया गया है, जो इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रही हैं। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह रोक पूरे अधिनियम पर नहीं, बल्कि खास प्रावधानों तक सीमित है।