सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में लाये गए इस संशोधन के माध्यम से यह समझौता लागू हुआ था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6 ए को सही ठहराया
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- 29 Mar, 2025
नागरिकता कानून (सीए) की धारा 6 ए के जरिये असम समझौता हुआ था। धारा 6 ए दरअसल, 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। इसे अदालत में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस की बेंच के 4 जजों ने इसे सही ठहराया, जबकि एकमात्र जस्टिस परदीवाला इससे सहमत नहीं थे।
