सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने अधिनियम की कुछ विवादास्पद धाराओं पर रोक लगा दी, लेकिन पूरे कानून पर स्टे देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता है। इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की रक्षा के लिए राहत प्रदान की है। कई मुस्लिम संगठनों, उनके नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।