केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूँ के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश में ढील देने की घोषणा की है। इसने कहा है कि 13 मई को निर्यात पर प्रतिबंध से पहले गेहूँ की जिन खेप को सीमा शुल्क अधिकारियों के सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, उनको निर्यात की अनुमति दी जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि इसने गेहूँ के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
हालाँकि, 13 मई को ही प्रतिबंध के साथ ही कुछ छूट के प्रावधान की भी घोषणा की गई थी। सरकार ने अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले जारी वैध अपरिवर्तनीय साख पत्र यानी एलओसी के साथ गेहूं शिपमेंट की अनुमति दी है। इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि निर्यात तब भी हो सकता है जब नई दिल्ली अन्य सरकारों द्वारा 'उनकी खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए' अनुरोध को मंजूरी दे।




























