सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार का मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा ख़त्म करने का फ़ैसला प्रथम दृष्टया पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। राज्य में चुनाव की घोषणा से ऐन पहले बोम्मई सरकार ने वह आरक्षण ख़त्म कर दिया था और इसको वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय को बांट दिया था।