मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही के लाइवस्ट्रीम फुटेज को संपादित (editing) करने और इंटरनेट पर ट्रिम किए गए, संपादित वीडियो को अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एमपीः कोर्ट कार्यवाही के लाइवस्ट्रीम वीडियो साझा करने पर हाईकोर्ट की रोक
- मध्य प्रदेश
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- सत्य ब्यूरो
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- 6 Nov, 2024
एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करने से पहले अदालत से अनुमति लेना होगी। ऐसा नियमों में भी प्रावधान है।

एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को संपादित करने और इसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।
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