उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है -कि भारत के अलावा किसी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। इसमें 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
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