सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद इस बात पर बहस चल रही है कि संसद की उनकी सदस्यता रहेगी की जाएगी। सदस्यता रद्द करने और बहाल करने का फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है।