न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने आदेश दिया कि गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पलानी के सेंथिलकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि मंदिर के बाहर पहले एक नोटिस बोर्ड लगा था, जिसमें गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन वर्तमान अधिकारी ने इसे हटा दिया है। उन्होंने याचिका दायर कर आदेश को बहाल करने का निर्देश देने की मांग की थी।
तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक, सशर्त प्रवेशः कोर्ट
- तमिलनाडु
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- 29 Mar, 2025
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने राज्य के मंदिरों में गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। लेकिन शर्तों के साथ प्रवेश की मान्यता भी दी है। अगर शर्त मंजूर नहीं है तो गैर हिन्दू एक निश्चित निशान से आगे नहीं बढ़ सकते है। हालांकि याचिका सिर्फ पलानी मुरुगन मंदिर के लिए दायर की गई थी।

पलानी मुरुगन मंदिर