न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने आदेश दिया कि गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पलानी के सेंथिलकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि मंदिर के बाहर पहले एक नोटिस बोर्ड लगा था, जिसमें गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन वर्तमान अधिकारी ने इसे हटा दिया है। उन्होंने याचिका दायर कर आदेश को बहाल करने का निर्देश देने की मांग की थी।