रामपुर की लोकल कोर्ट ने आज गुरुवार शाम को सुनाए गए फैसले में आजम खान को नफरती भाषण की वजह से सुनाई गई सजा के खिलाफ स्टे देने से इनकार कर दिया। यानी इस आदेश का मतलब है कि उनकी विधायकी बहाल नहीं हो पाई। इस तरह यूपी विधानसभा स्पीकर ने उनकी विधानसभा सीट रामपुर को रिक्त घोषित किया, वो बरकरार है।
आजम खान को रामपुर कोर्ट से राहत नहीं, अब उपचुनाव होगा
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
आजम खान को हेट स्पीच मामले में सुनाई गई सजा पर फिलहाल स्टे नहीं मिला है। यानी इस तरह अब 5 दिसंबर को इस सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग अब इस सीट पर आज गुरुवार को देर रात अधिसूचना जारी कर सकता है।

आजम खान, सपा नेता।