इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं जिसमें वृंदावन के मशहूर बांके बिहारी मंदिर को चलाने के लिए एक सरकारी ट्रस्ट बनाने की बात कही गई है। जज रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान साफ कहा, 'हम सरकार को धर्म के मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार को मंदिर के बाहर की भीड़ और सुरक्षा जैसी व्यवस्था देखनी चाहिए, न कि मंदिर के अंदर के कामों में हस्तक्षेप करना चाहिए।' कोर्ट ने यह भी पूछा, 'संविधान और सरकार का कोई धर्म नहीं है, फिर आप मंदिर के काम में क्यों घुस रहे हैं?'