देश भर को हिला कर रख देने वाले हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि मामले की जांच को दिल्ली शिफ़्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, इस बात की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की ही निगरानी में सीबीआई जांच होने दी जाए।
हाई कोर्ट की निगरानी में ही होगी हाथरस केस की जांच: सुप्रीम कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 28 Oct, 2020
देश भर को हिला कर रख देने वाले हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि मामले की जांच को दिल्ली शिफ़्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

सीजेआई एसए बोबडे ने कहा, ‘सभी बातों को हाई कोर्ट देख रहा है और सीबीआई भी उसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।’