देश भर को हिला कर रख देने वाले हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि मामले की जांच को दिल्ली शिफ़्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, इस बात की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की ही निगरानी में सीबीआई जांच होने दी जाए।