सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत दी है। इसने बुधवार को चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि को 10 नवंबर तक टालने का निर्देश दिया है। हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान की अयोग्यता के बाद यह सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग ने अन्य कई सीटों के साथ रामपुर सदर सीट पर चुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
अयोग्यता पर आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानिए क्या कहा
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
क्या आज़म ख़ान की विधायकी बचने की संभावना है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर क्यों रामपुर सदर के लिए अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है।

अदालत के फ़ैसले के बाद उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अधिसूचना को टाल दिया है। इसकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अदालत के आदेश को देखते हुए 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी नहीं की जाएगी।